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J&K: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- देश से आजादी मांगने वालों से नहीं करेंगे कोई बात

Fri, 28 Apr 2017 08:04 PM IST
amarujala.com- Presented by: हर्षित गौतम
amarujala.com- Presented by: हर्षित गौतम Updated Fri, 28 Apr 2017 08:04 PM IST
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supreme court can give order on use pallet gun if people stop stone pelting

जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं के जवाब में पैलेट गन इस्तेमाल करने के मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कश्मीरी लोग या उनके प्रतिनिधि घाटी में शांति व्यवस्था कायम करते हैं तो वो केंद्र को बातचीत का निर्देश दे सकती है।

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शीर्ष अदालत ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने का भरोसा प्रतिनिधियों की तरफ से मिलता है तो वो केंद्र को 2 हफ्तों तक पैलेट गन का इस्तेमाल न करने के लिए कह सकते हैं। 
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शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर के बार एसोसिएशन से पूछा कि वो ऐसे लोगों के नाम स्पष्ट करें जो कि मामले पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के सामने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तो तैयार है लेकिन वो देश से आजादी मांगने वालों से कतई विचार-विमर्श नहीं करेंगे।
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कानूनी हक रखने वालों से ही करेंगे बातचीत: केंद्र

supreme court can give order on use pallet gun if people stop stone pelting
jammu - फोटो : Amar Ujala

बार एसोसिएशन ने कोर्ट में कहा कि सरकार हुर्रियत नेताओं को बीच बातचीत में शामिल करे इसके साथ ही वो संवैधानिक दायरे की अपनी जिद भी छोड़ दे। वहीं केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे जो जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों के तौर पर कानूनी हक रखते हों।

आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा था।

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इस मामले में केंद्र पहले ही पैलेट गन के इस्तेमाल का बचाव कर चुका है। केंद्र ने कहा था कि आखिरी विकल्प के तौर पर ही पैलेट गन का इस्तेमाल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है और सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है।

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