फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court banned hearing of petitions related to the regulations of ott forum in all high courts

सभी हाई कोर्ट में ओटीटी मंचों के नियमन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 23 Mar 2021 01:41 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Tue, 23 Mar 2021 01:41 PM IST
विज्ञापन
supreme court banned hearing of petitions related to the regulations of ott forum in all high courts
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

उच्चतम न्यायालय ने ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) मंचों के नियमन को लेकर सभी उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र की ओर से उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को संलग्न करने के लिए हस्तांतरण याचिका दायर की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर कार्यवाही हो रही है।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी करने का मतलब है कि चल रही सुनवाई को रोकना होगा। मेहता ने कहा कि इस मामले में कई उच्च न्यायालयों में नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। पीठ ने कहा, ‘‘ हम उच्च न्यायालयों में इस प्रकरण में सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हैं और मामले पर होली की छुट्टी के बाद दूसरे सप्ताह में इस पर सुनवाई करेंगे।’’
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायायल में ओटीटी नियमन से जुड़ी याचिकाओं को संलग्न करने का अनुरोध करने वाली केंद्र की हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed