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Supreme Court: बॉम्बे हाईकोर्ट को अनिल देशमुख की जमानत अर्जी जल्दी सुनने का निर्देश, मनी लॉन्ड्रिंग में हैं जेल में बंद 

Tue, 31 May 2022 12:14 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 31 May 2022 12:14 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जमानत याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन दायर करने की छूट भी दी है।

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Supreme Court asks Bombay High Court to hear Anil Deshmukhs bail application expeditiously
अनिल देशमुख - फोटो : twitter@ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत की याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चित मामले में पिछले कई माहों से जेल में बंद हैं। 

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सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित जमानत याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन दायर करने की छूट भी दी है। देशमुख ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि उनकी जमानत अर्जी 25 मार्च से हाईकोर्ट में लंबित है। 

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ईडी ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद देशमुख को मुंबई के ही सरकारी केईएम अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया था। 

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ईडी ने उन्हें महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में पकड़ा था। गृहमंत्री रहते अवैध वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में 2021 में इस्तीफा देना पड़ा था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें पांच बार समन जारी किया था। इसके बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए थे। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन समनों को रद्द करने से इनकार कर दिया था तब वह ईडी के समक्ष पेश हुए थे। 

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