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Supreme Court: ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सुनवाई, वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर बैठक बुलाने को कहा

Mon, 17 Apr 2023 05:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 17 Apr 2023 05:34 PM IST
सार

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजूखाना को सील किए जाने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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Supreme Court asked to call meeting regarding Vaju in Gyanvapi Masjid in month of Ramzan
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान की अवधि के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में 'वज़ू' और वॉशरूम की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 18 अप्रैल यानी कल एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया। अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रमजान के महीने में वाराणसी के मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी।

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सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ को बताया कि यह बैठक मंगलवार को होगी। साथ ही  वजू की सुविधा प्रदान करने के कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा। 
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इस दौरान शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई के अपने आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद श्रद्धालुओं को वजू और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया है कि कल जिला कलेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि एक अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान की जा सके। साथ ही पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति का बयान भी दर्ज किया कि अगर मोबाइल शौचालय भी मुहैया करा दिए जाएं तो वह संतुष्ट हो जाएगी।
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मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वजू के लिए पानी का इस्तेमाल ड्रम से किया जा रहा है और रमजान को देखते हुए नमाजियों की संख्या बढ़ गई है।
 
कोर्ट ने अब मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार को तय की है और निर्देश दिया है कि बैठक में अगर कोई समाधान निकलता है तो उसे इस बीच लागू किया जा सकता है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख पर उस संदर्भ में औपचारिक आदेश पारित किया जा सकता है। 


इसे भी पढ़ें- Varanasi: ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई, जिला जज की अदालत ने दिया आदेश
 
 वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजूखाना को सील किए जाने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।

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