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Supreme Court: शीर्ष अदालत ने पूछा, वेब सीरीज के लिए कैसे हो सकती है प्री-स्क्रीनिंग कमेटी
Fri, 14 Oct 2022 06:43 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 14 Oct 2022 06:43 AM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस विषय के लिए एक विशेष कानून है
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि ओटीटी पर प्रसारण पूर्व सेंसरशिप की अनुमति नहीं है, हैरानी जताई कि वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य प्रोग्राम की रिलीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है जो सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हैं।
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दरअसल, मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह ने उन वेब सीरीज, फिल्मों या अन्य प्रोग्राम के लिए एक प्री-स्क्रीनिंग कमेटी गठित किए जाने की गुहार लगाई है जो सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं।
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मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस विषय के लिए एक विशेष कानून है, जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी भी इसका हिस्सा है... तब तक वेब सीरीज के लिए कोई पूर्व स्क्रीनिंग समिति कैसे गठित की जा सकती है? आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर लागू होना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया।
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