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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर किया इनकार; एनटीए से मांगा जवाब

Fri, 21 Jun 2024 12:39 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 21 Jun 2024 12:39 PM IST
सार

इससे पहले बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने NTA और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। याचिका में NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।

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Supreme Court again declines to stay the process of NEET-UG 2024 counselling and issues notice to NTA
NEET, Supreme Court - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 की काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

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इससे पहले बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने NTA और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। याचिका में NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।
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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा था। नोटिस नीट-यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की।
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नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग
मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 18 जून को कहा था कि परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भले ही किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही हुई हो, इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए।

सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी मांगा था जवाब
नीट-यूजी 2024 को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था। परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।


कुछ अन्य छात्रों ने भी लगाई याचिका
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार और NTA को भी नोटिस जारी किया। ये छात्र NEET-UG परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनके 45 मिनट बर्बाद हो गए थे। उनकी मांग है कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है।

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