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कर्नाटक : पूर्व सीएम कुमास्वामी सहित 15 को समन, इस मामले में चार अक्तूबर को पेशी
Fri, 06 Sep 2019 06:30 AM IST
Nilesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: Nilesh Kumar
Updated Fri, 06 Sep 2019 06:30 AM IST
सार
- सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित जमीन को अवैध रूप से गैरअधिसूचित करने का आरोप
- एचडी कुमारस्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाई थी
- लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी की थी
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HD Kumarswamy
विस्तार
एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और 15 अन्य लोगों को समन जारी कर चार अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इन पर राज्य सरकार की परियोजना के लिए आवंटित जमीन को अवैध तरीके से गैर अधिसूचित करने का आरोप है।
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जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत ने प्रोजेक्ट के लिए हलगे वादरहल्ली गांव में तीन एकड़ और 34 गुंटा जमीन को कथित रूप से गैरअधिसूचित करने पर समन जारी किया है। एक एकड़ जमीन 40 गुंटा के बराबर है।
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याचिकाकर्ता चामराजनगर के महादेवा स्वामी ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी ने 2007 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले बंगलूरू विकास प्राधिकरण की जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया था।
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स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की, लेकिन आज से छह महीने पहले जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने लोकायुक्त विशेष अदालत में ‘बी’ रिपोर्ट दाखिल की।
दरअसल बी रिपोर्ट साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद करने का कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने के लिए होता है। स्वामी ने इसका विरोध किया और कोर्ट ने इसके बाद समन जारी किया।