फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Stop the order to return the elephant to the resort owners

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, रिसॉर्ट मालिकों को हाथी वापस करने के आदेश पर लगाई रोक 

Sat, 20 Apr 2019 12:32 AM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Sat, 20 Apr 2019 12:32 AM IST
विज्ञापन
Stop the order to return the elephant to the resort owners
supreme court - फोटो : PTI
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में रिसॉर्ट मालिकों से जब्त हाथियों को वापस करने के आदेश पर रोक लगा दी है। रिसॉर्ट मालिक इन हाथियों का इस्तेमाल पर्यटकों के मनोरंजन के लिए किया करते थे। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने गौरी मुलेखी की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के 6 मार्च के आदेश को निलंबित कर दिया। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता का कहना था कि हाथियों को वापस करने का आदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 सहित अन्य कानूनों का उल्लंघन है। हाथियों का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह प्रावधानों के खिलाफ है। पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं होगा। 
विज्ञापन


पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, मुलेखी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 28 फरवरी को मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा आठ हाथियों को वापस सौंपने के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के तहत हाथियों को रिसॉर्ट मालिकों को वापस लौटाना था।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed