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SC News: सरकारी अधिकारियों पर केस की मंजूरी के लिए चार महीने का प्रावधान जरूरी, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की खबरें

Tue, 11 Oct 2022 10:30 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Tue, 11 Oct 2022 10:30 PM IST
सार

पीठ ने अपने 30 पन्नों के फैसले में हालांकि कहा कि हालांकि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी को उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन रद्द करने का आधार नहीं होगा।

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Statutory 4-month cap for granting sanction to prosecute public servant mandatory: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामलों सहित आपराधिक मामलों में सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए चार महीने के वैधानिक प्रावधान को अनिवार्य माना। अदालत ने कहा कि भ्रष्ट नस्लों पर मुकदमा चलाने में देरी से दंड से मुक्ति की संस्कृति पैदा होती है। शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फैसला सुनाया कि सक्षम प्राधिकारी देरी के लिए जवाबदेह होगा और सीवीसी अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई के अधीन होगा।

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न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने अपने 30 पन्नों के फैसले में हालांकि कहा कि हालांकि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में देरी को उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन रद्द करने का आधार नहीं होगा। इसने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कानून के शासन के रखरखाव में जनता का विश्वा दांव पर है। इसमें कहा गया है कि मंजूरी के अनुरोध पर विचार करने में देरी करके मंजूरी देने वाला प्राधिकरण न्यायिक जांच को खराब कर देता है, जिससे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आरोपों के निर्धारण की प्रक्रिया खराब हो जाती है।
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समन जारी करना कोई महज औपचारिकता नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि समन जारी करना कोई  औपचारिकता नहीं है और किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं, इस बारे में मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने एक दवा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ जारी समन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को अपने दिमाग को लागू करना होगा कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह की राय के गठन को आदेश में ही कहा जाना आवश्यक है।  
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पीठ ने कहा कि यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, तो कोई कारण नहीं बताए जाने पर आदेश को रद्द किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को रोकना गलत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चांसलर की शक्ति को हथियाने के लिए कानून के तहत एक गलत रास्ता चुना था जो राज्य का राज्यपाल है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय का फैसला कानून और वास्तव में सही है और अपील में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार वीसी की फिर से नियुक्ति का आदेश जारी नहीं कर सकती है। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के योगदान को याद किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिनका इस साल निधन हो गया। इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यू यू शामिल थे। चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि सभा दिवंगत न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी और कमल नारायण सिंह को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए आज दोपहर सभा हुई।

22वें सीजेआई जस्टिस सिंह का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति से 18 दिन पहले 25 नवंबर, 1991 को नियुक्ति के बाद सबसे छोटा था। 1 जून 2004 को सीजेआई के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति लाहोटी पद संभालने वाले 35वें न्यायाधीश थे। उन्होंने 31 अक्टूबर, 2005 को कार्यालय छोड़ दिया था। मौजूदा सीजेआई ने अपने दो पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए योगदानों को याद किया और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति लाहोटी ने 342 निर्णय लिखे । 

 
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