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Loan Fraud Case: मेहुल चोकसी के सहयोगी के खिलाफ कार्यवाही पर अदालत ने लगाई रोक, कर्ज धोखाधड़ी से जुड़ा है केस

Fri, 28 Apr 2023 02:02 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 28 Apr 2023 02:02 AM IST
सार

विशेष न्यायाधीश वीएस गाइके ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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Special court stays proceedings against Mehul Choksi aide in loan fraud case
मेहुल चोकसी

विस्तार

मेहुल चोकसी के सहयोगी और गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितलिया के खिलाफ कार्यवाही पर एक विशेष अदालत ने गुरुवार को रोक लगा दी। मामला 22 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा है, इसमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल) आरोपियों में शामिल हैं।

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विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया देखा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी करते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं किया। विशेष न्यायाधीश वीएस गाइके ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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अधिवक्ता राहुल अग्रवाल के माध्यम से दायर एक आवेदन में, विपुल चितालिया ने दावा किया कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रक्रिया जारी करने का एक गुप्त आदेश जारी किया था। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने प्रक्रिया (समन) जारी करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया।
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किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर किसी मेट्रोपॉलिटन या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया जारी करना आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत को चिह्नित करता है। अग्रवाल ने कहा कि आदेश तर्कसंगत नहीं था और इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत थी।

मजिस्ट्रेट की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मार्च में चितालिया और चोकसी सहित अन्य आरोपियों को तलब किया था। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसने आठ आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं किया।

सीबीआई की बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी शाखा (बीएसएफबी) ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 2022 में चोकसी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चार्जशीट के अनुसार, आईएफसीआई ने आरोप लगाया था कि गीतांजलि जेम्स, चोकसी, अज्ञात लोक सेवक और अन्य 2014 से 2018 के बीच आईएफसीआई को धोखा देने की साजिश का हिस्सा थे।

साजिश के हिस्से के रूप में, चोकसी ने 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आईएफसीआई से संपर्क किया था, जिसके लिए उसने सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद ऋण राशि से दोगुनी कीमत के गहने गिरवी रख दिए थे।

बाद में, जब आरोपी ने भुगतान में चूक की, तो सुरक्षा की वसूली के लिए आईएफसीआई ने गिरवी रखे गहनों का नए सिरे से मूल्यांकन किया। जांच एजेंसी ने कहा कि इससे पता चलता है कि गिरवी रखे गए गहनों का मूल्यांकन कथित तौर पर 98 फीसदी गिर गया था।

सीबीआई ने हाल ही में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने साजिश में बैंक को गिरवी रखे गए गहनों की अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर और गलत मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करके ऋण राशि स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया।

चार्जशीट में कहा गया है कि इसके बाद, उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए ऋण मंजूर किया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए फंड को डायवर्ट किया। इसने दावा किया कि आरोपी कंपनी ने ऋण राशि का भुगतान नहीं किया।


गीतांजलि जेम्स के ऋण खाते में 22.40 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जब खाते को एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) घोषित किया गया था, जो आईएफसीआई को गलत नुकसान था और आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से लाभ हुआ था।

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