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रॉबर्ट वाड्रा को अदालत ने दी राहत, मिली विदेश जाने की अनुमति

Fri, 13 Sep 2019 02:34 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 13 Sep 2019 02:34 PM IST
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special court in Delhi allows Robert Vadra application seeking permission to travel abroad
रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की विशेष अदालत से विदेश यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। उन्हें मनी लांड्रिंग मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत मिली हुई है। 

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वाड्रा कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा जाना चाहते थे जिसकी अदालत ने इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से आठ अक्टूबर के बीच स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दी है। वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच का सामना कर रहे हैं।
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गुरुवार को अदालत ने वाड्रा की याचिका पर शुक्रवार दोपहर दो बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उनकी अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था। वाड्रा लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।


इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी लेकिन ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि वाड्रा को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है।

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