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सुप्रीम कोर्ट: सरकार ने किया आग्रह, वीजा उल्लंघन मामले में विदेशियों के भारतीय कोर्ट में जाने के अधिकार पर हो विचार
Mon, 14 Mar 2022 10:23 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 14 Mar 2022 10:23 PM IST
सार
केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी मेहता ने कहा कि जब वीजा की शर्त का उल्लंघन होता है, तो विदेशियों के स्थानीय अदालतों में जाने के अधिकार का क्या दायरा होगा।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
तब्लीगी जमात में कथित भागीदारी के लिए गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने वाली तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिक, जिन्हें वीजा उल्लंघन के मामले में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, उनके स्थानीय अदालत में जाने का क्या स्कोप होगा।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए एसजी मेहता ने कहा कि जब वीजा की शर्त का उल्लंघन होता है, तो विदेशियों के स्थानीय अदालतों में जाने के अधिकार का क्या दायरा होगा।
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उनके इस निवेदन पर जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपना लिखित निवेदन दाखिल करने को कहा गया है।
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जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ तब्लीगी जमात मामले में कथित भागीदारी के लिए गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देने वाली विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाकर्ताओं में मौलाना आला हदरामी और कई अन्य शामिल हैं।
गौरतलब है कि इस साल मार्च में निज़ामुद्दीन मरकज में भाग लेने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा लगभग 900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। निज़ामुद्दीन मरकज कथित तौर पर मार्च 2020 में देश भर में फैले कोरोनावायरस का एक केंद्र बन गया था।