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शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राज्यों का जवाब देखे बिना नहीं दे सकते कोई अंतरिम आदेश
Fri, 19 Jun 2020 01:00 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 19 Jun 2020 01:00 PM IST
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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कथित रूप से भड़काने वाले भाषण देने की वजह से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सभी पांच राज्यों के जवाब देखे बगैर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता।
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शरजील इमाम ने याचिका में इस तरह के आरोपों में दर्ज सभी प्राथमिकी मिलाकर एक करने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि शरजील की याचिका पर अभी तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने जवाब दाखिल कर दिया है जबकि असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश ने कोई जवाब नहीं दिया है।
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न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम अन्य राज्यों के जवाब देखे बगैर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते।’
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असम के वकील ने कहा कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। पीठ ने कहा, हम समय देंगे। इसके साथ ही पीठ ने असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया। पीठ ने कहा कि इन राज्यों का जवाब आने के बाद एक सप्ताह के भीतर इनका प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए।