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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 32 हफ्ते की गर्भवती लड़की का नहीं कराया जाएगा गर्भपात 

Sat, 29 Jul 2017 09:22 PM IST
amarujala.com-presented by: अभिषेक तिवारी
amarujala.com-presented by: अभिषेक तिवारी Updated Sat, 29 Jul 2017 09:22 PM IST
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SC turns down abortion plea of 10-year-old rape survivor
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 32 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता बच्ची का गर्भपात नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को ठुकराते हुए यह फैसला दिया। 
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मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए याचिका ठुकराई कि 32 माह की गर्भवती लड़की को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा गर्भपात से लड़की की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वह गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी  जा सकती है। बताते चलें कि इसके पहले कोर्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए गर्भपात कराने के बारे में चंडीगढ़ पीजीआई से पूछा था। 
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे मामलों में तत्परता से निर्णय लेने के लिए स्थाई मेडिकल बोर्ड गठित करे। गौरतलब है कि 18 जुलाई को चंडीगढ़ कोर्ट ने भी इस केस की याचिका खारिज की थी। जिसके बाद अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में की।

मालूम हो कि देश की अदालतों ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनैंसी ऐक्ट के तहत 20 हफ्ते के गर्भपात को इजाजत दे रखी है और साथ ही शर्त है कि पीड़ित महिला के गर्भ में पल रहा शिशु ठीक स्थिति में हो। 
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