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महाराष्ट्र: निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, सालभर के लिए 12 भाजपा MLA सदन से हैं सस्पेंड
Mon, 06 Dec 2021 03:21 PM IST
प्रशांत कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रशांत कुमार झा
Updated Mon, 06 Dec 2021 03:21 PM IST
सार
5 जुलाई को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ "दुर्व्यवहार" करने के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के खिलाफ भाजपा विधायकों ने याचिका दायर की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। निलंबित विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बताया कि राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र इसी महीने शुरू होने वाला है, ऐसे में विधायकों के निलंबन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर पीठ ने जल्द ही सुनवाई करने का भरोसा दिया।
पीठ ने बताया कि जल्द ही हम एक तारीख सूचित करेंगे, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली भी शामिल होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार 22 से 28 दिसंबर के बीच मुंबई में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित करने वाली है।
22 जुलाई को भाजपा विधायकों ने दायर की थी याचिका
5 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ "दुर्व्यवहार" करने का आरोप लगाने के बाद 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। उसके बाद 22 जुलाई को भाजपा ने इन विधायकों को एक साल तक निलंबित करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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फड़णवीस ने आरोप को झूठा बताया
विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़णवीस ने आरोप को झूठा करार दिया था । फड़णवीस ने कहा, "यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी पीठों की संख्या को कम करने का प्रयास है, क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा पर सरकार के झूठ को उजागर किया है।" उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी थी।
12 निलंबित सदस्य के नाम
संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया।
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पीठ ने बताया कि जल्द ही हम एक तारीख सूचित करेंगे, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली भी शामिल होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार 22 से 28 दिसंबर के बीच मुंबई में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित करने वाली है।
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22 जुलाई को भाजपा विधायकों ने दायर की थी याचिका
5 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ "दुर्व्यवहार" करने का आरोप लगाने के बाद 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। उसके बाद 22 जुलाई को भाजपा ने इन विधायकों को एक साल तक निलंबित करने के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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फड़णवीस ने आरोप को झूठा बताया
विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़णवीस ने आरोप को झूठा करार दिया था । फड़णवीस ने कहा, "यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी पीठों की संख्या को कम करने का प्रयास है, क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा पर सरकार के झूठ को उजागर किया है।" उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी थी।
12 निलंबित सदस्य के नाम
संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया।