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'दही हांडी' की ऊंचाई बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Wed, 24 Aug 2016 01:41 PM IST
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- फोटो : getty
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सुप्रीम कोर्ट ने दही-हांडी कार्यक्रम में मानव श्रृंखला की ऊंचाई में बदलाव करने के लिए दायर की गई याचिका को आज खारिज कर दिया। दही-हांडी कार्यक्रम में मानव श्रृंखला की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि बच्चों को लगाए गए प्रतिबंध से कोई ऐतराज नहीं है पर 20 फीट ऊंचाई में बदलाव करना चाहिए।
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम में युवा गोविंदाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 साल से कम उम्र के युवाओं के हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया और साथ ही मानव श्रृंखला 20 फीट तक रखने के रखने के लिए कहा था।
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हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम में युवा गोविंदाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 साल से कम उम्र के युवाओं के हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया और साथ ही मानव श्रृंखला 20 फीट तक रखने के रखने के लिए कहा था।
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