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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराएं सुब्रत रॉय
amarujala.com- presented by: संदीप भट्ट
Updated Tue, 25 Jul 2017 05:24 PM IST
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सहारा ग्रुप की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को अगामी सात अगस्त तक 1,500 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है।
मंगलवार को सहारा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा ने 7 सितम्बर तक कोर्ट में 15,00 करोड़ जमा नहीं किए तो सहारा समूह की पुणे स्थित ऐंबी वैली को निलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने बीते 20 फरवरी तक सहारा से उन सभी संपत्तियों की सूची मांगी थी जो विवादित नहीं है। जिससे इन संपत्तियों की नीलामी के जरिए सहारा से उसका बकाया वसूला जा सके।
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कोर्ट के मुताबिक सहारा को उनके बकाया 14,779 करोड़ रुपये चुकाने को बाध्य करने के लिए यह निर्णय जरुरी था। ऐंबी वैली सहारा समूह के द्वारा महाराष्ट्र में बसाई गई एक टाउनशिप है। जिसकी कीमत लगभग 39 हजार करोड़ रुपये है।
आपको बता दें कि सहारा ने इससे पहले 11 हजार करोड़ रुपये सेबी को चुका दिए थे। बाकी की बची रकम को चुकाने के लिए सहारा समूह ने कोर्ट से जुलाई 2019 तक का वक्त मांगा था। लेकिन कोर्ट ने समूह द्वारा मांगे गए समय को ज्यादा बताते हुए समूह की इस मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट जल्द से जल्द नीलामी के जरिए बकाया राशि वसूल करना चाहता है।
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मंगलवार को सहारा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा ने 7 सितम्बर तक कोर्ट में 15,00 करोड़ जमा नहीं किए तो सहारा समूह की पुणे स्थित ऐंबी वैली को निलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।
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Supreme Court says process of auctioning Aamby Valley shall start, subject to deposit of Rs 1,500 crores by September 7th
— ANI (@ANI_news) July 25, 2017
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने बीते 20 फरवरी तक सहारा से उन सभी संपत्तियों की सूची मांगी थी जो विवादित नहीं है। जिससे इन संपत्तियों की नीलामी के जरिए सहारा से उसका बकाया वसूला जा सके।
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कोर्ट के मुताबिक सहारा को उनके बकाया 14,779 करोड़ रुपये चुकाने को बाध्य करने के लिए यह निर्णय जरुरी था। ऐंबी वैली सहारा समूह के द्वारा महाराष्ट्र में बसाई गई एक टाउनशिप है। जिसकी कीमत लगभग 39 हजार करोड़ रुपये है।
आपको बता दें कि सहारा ने इससे पहले 11 हजार करोड़ रुपये सेबी को चुका दिए थे। बाकी की बची रकम को चुकाने के लिए सहारा समूह ने कोर्ट से जुलाई 2019 तक का वक्त मांगा था। लेकिन कोर्ट ने समूह द्वारा मांगे गए समय को ज्यादा बताते हुए समूह की इस मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट जल्द से जल्द नीलामी के जरिए बकाया राशि वसूल करना चाहता है।