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Hindi News ›   India News ›   SC refuse to hand over investigation of FIR against Arnab Goswami to CBI protect from punitive action 

अर्नब गोस्वामी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जांच को सीबीआई को सौंपने से किया मना

Tue, 19 May 2020 12:42 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 19 May 2020 12:42 PM IST
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SC refuse to hand over investigation of FIR against Arnab Goswami to CBI protect from punitive action 
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : social media

उच्चतम न्यायालय ने पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के 21 अप्रैल के कथित रूप से मानहानिकारक समाचार कार्यक्रम के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ये प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए अर्नब गोस्वामी को सक्षम अदालत के पास जाना होगा। हालाकि, पीठ ने अर्नब गोस्वामी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से तीन सप्ताह का संरक्षण प्रदान कर दिया है।
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पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रारंभिक प्राथमिकी, जो नागपुर में दर्ज हुई थी, के अलावा बाकी सभी प्राथमिकी रद्द करते हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। नागपुर में दर्ज प्राथमिकी शीर्ष अदालत ने अर्नब गोस्वामी पर कथित हमले की शिकायत के साथ संयुक्त जांच के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दी थी।

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