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उम्मीदवारों को आय का स्रोत बताने वाले मामले में केंद्र को SC का नोटिस 

Tue, 19 Jul 2016 11:04 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 19 Jul 2016 11:04 PM IST
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SC notice to centre on asset disclosure of properties by candidates
सुप्रीम कोर्ट

चुनाव नामांकन पत्र में उम्मीदवारों को न केवल अपनी संपत्तियों बल्कि आय के स्रोत बताना अनिवार्य करने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकप्रहरी नामक संगठन द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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याचिका में यह भी गुहार की गई है कि संसद को यह निर्देश जाना चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए कि अगर किसी मंत्री की किसी कंपनी या जिस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है और उस कंपनी ने किसी सरकारी या निजी ठेका ले रखा हो तो वैसे सांसद या विधायकों को अयोग्य करार दिया जा सके। हालांकि पीठ ने कहा कि हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते।
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याचिकाकर्ता संगठन लोकप्रहरी के संस्थापक एसएन शुक्ला ने पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 113 सांसदों ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता या गृहिणी आदि बताया है। इन सभी ने अपनी आय का स्रोतों का खुलासा नहीं किया है जबकि उनकी आय में पांच से 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। शुक्ला ने कहा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यह जानने का हक है कि आखिर जिन्हें वे वोट देने जा रहे हैं उनकी आय कानूनी या गैरकानूनी।

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