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खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर नहीं होगी दुकान सील, बस होगी कानूनी कार्रवाई

Wed, 08 Jun 2016 02:31 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 08 Jun 2016 02:31 AM IST
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SC modifies J&K HC order on food adulteration
खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर नहीं होगी दुकान सील - फोटो : Agency

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया। अदालत ने राज्य के व्यापारियों की संस्था से यह अंडरटेकिंग देने की मांग की कि उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर प्रशासन कानून के अनुसार उनकी यूनिट बंद करने की बजाय उन पर कार्रवाई करेगा।

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इससे पहले इस साल जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थ व्यापारियों की संस्था  से कहा था कि यदि प्रथम दृष्टया उनके द्वारा आपूर्ति किया जा रहा खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया गया तो उनकी यूनिटें बंद कर दी जाएगी। जस्टिस पीसी घोष और ए. रॉय की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित ने राज्य में अधिकारियों को व्यापारियों के प्रतिष्ठान सील नहीं करने के निर्देश दिए।
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अदालत ने कहा कि यदि कोई मिलावट पाई जाती है तो भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाए। पीठ ने कहा कि सील करने की बजाय संबंधित प्राधिकरण कानून के प्रावधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करे। हम सिर्फ आदेश के इस हिस्से को संशोधित कर रहे हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि व्यापारियों को अंडरटेकिंग देना होगा।

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