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सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को मिली बड़ी राहत, विधानपरिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Mar 2018 12:47 PM IST
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नीतीश कुमार
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नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी विधानपरिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा था।
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नीतीश के खिलाफ वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी, जबकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला चल रहा था।
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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की थी।
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Supreme Court dismissed the PIL filed by lawyer Manohar Lal Sharma seeking disqualification of Bihar Chief Minister Nitish Kumar. In the PIL, it was alleged that Nitish Kumar had concealed in his election affidavit that a criminal case was pending against him.
— ANI (@ANI) March 19, 2018