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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका
Thu, 31 Jan 2019 11:26 AM IST
Shani Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shani Mishra
Updated Thu, 31 Jan 2019 11:26 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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Supreme Court has dismissed a PIL challenging the former CBI Special Director Rakesh Asthana’s appointment as Director General of Bureau Of Civil Aviation Security (BCAS) when an FIR is still pending against him and Delhi High Court had also refused to quash it.
— ANI (@ANI) January 31, 2019
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याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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