न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shani Mishra
Updated Thu, 31 Jan 2019 11:26 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी।