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तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली
Updated Thu, 18 Aug 2016 01:49 AM IST
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सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़
- फोटो : Getty Images
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सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति और दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनके बैंक खातों पर पाबंदी(फ्रिज) लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने उनके खातों पर पाबंदी लगा रखी है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिटिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। जिसकेबाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर मुकर्रर की है।
तीस्ता, उनके पति और दो गैर सरकारी संगठनों (सबरंग ट्रस्ट और जस्टिस एंड पीस) ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके निजी बैंक खातों पर लगी पाबंदी को हटाने(डिफ्रिज) से इनकार कर दिया गया था। मालूम हो कि एनजीओ के फंड के दुरूपयोग की जांच शुरू करते हुए अपराध शाखा ने इन सभी के बैंक खातों को फ्रिज कर दिया था।
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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिटिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। जिसकेबाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर मुकर्रर की है।
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तीस्ता, उनके पति और दो गैर सरकारी संगठनों (सबरंग ट्रस्ट और जस्टिस एंड पीस) ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके निजी बैंक खातों पर लगी पाबंदी को हटाने(डिफ्रिज) से इनकार कर दिया गया था। मालूम हो कि एनजीओ के फंड के दुरूपयोग की जांच शुरू करते हुए अपराध शाखा ने इन सभी के बैंक खातों को फ्रिज कर दिया था।
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