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चंदा कोचर मामला: सैट मे सेबी को दिया निर्देश, 15 सितंबर तक न करें कोई कार्रवाई
Wed, 14 Jul 2021 10:47 PM IST
गौरव पाण्डेय
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 14 Jul 2021 10:47 PM IST
सार
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के न्यायाधिकारी को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर से संबंधित मामले में 15 सितंबर कार्रवाई नहीं करने को कहा है। सैट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
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चंदा कोचर
- फोटो : फाइल
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विस्तार
यह मामला सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की एक रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर नियामक द्वारा कोचर को जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित है। श्रीकृष्ण समिति, जिसे आईसीआईसीआई बैंक में लेनदेन के आरोपों की जांच का काम सौंपा गया था, ने जनवरी 2019 में ऋणदाता को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सैट ने कहा है कि इस मामले की अंतिम सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
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उल्लेखनीय है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चंदा कोचर ने बैंक की नीतियों और अन्य नियमों का उल्लंघन किया है। बता दें कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ थीं। उन्होंने अक्तूबर, 2018 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सैट ने नौ जुलाई के अपने आदेश में न्यायाधिकारी को अगली सुनवाई तक मामले में किसी कार्रवाई से रोक दिया।
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