फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Saradha chit fund: Supreme Court vacates interim protection to Rajeev Kumar from arrest by CBI

शारदा चिटफंड: सुप्रीम कोर्ट से राजीव कुमार को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी

Fri, 17 May 2019 12:10 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 17 May 2019 12:10 PM IST
विज्ञापन
Saradha chit fund: Supreme Court vacates interim protection to Rajeev Kumar from arrest by CBI
राजीव कुमार (फाइल फोटो)

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की मुस्किले बढ़ाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है। उनपर शारदा चिटफंड घोटाले में कथित तौर पर सबूतों को मिटाने का आरोप है। अदालत ने कुमार को कानूनी सलाह लेने के लिए सात दिनों का समय दिया है। अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी पर फैसला सुनाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण को निष्प्रभावी करने की मांग की गई थी।

विज्ञापन



 
इससे पहले छह अप्रैल को सीबीआई की ने कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सीबीआई के एक अधिकारी का कहना था कि चिटफंड मामले का ब्योरा जानने के लिए राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर फरवरी में कुमार के साथ पूछताछ की अनुमति दी थी लेकिन साथ ही कहा था कि वह उनको न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती कर सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई चाहती है कि शीर्ष अदालत के उस आदेश में से जोर जबरदस्ती और गिरफ्तारी पर रोक वाली शर्त हटा दी जाए। अधिकारी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा मिली हो तो वह पूरी बात का खुलासा नहीं करता। राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से कई तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed