फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   'Reserve secretary post for women candidates': SC fixes May 20 for SCBA polls

Supreme Court: ‘महिला उम्मीदवारों के लिए सचिव पद आरक्षित हो’, SCBA चुनाव के लिए कोर्ट ने तय की 20 मई की तारीख

Tue, 06 May 2025 04:17 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 06 May 2025 04:17 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए चुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की और सचिव पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो रहा है। 

विज्ञापन
'Reserve secretary post for women candidates': SC fixes May 20 for SCBA polls
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनाव के लिए 20 मई की तारीख तय की।ये चुनाव 2024 में तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के आधार पर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने निर्देश दिया कि इस बार के चुनाव में एससीबीए के सचिव पद को महिला वकीलों के लिए आरक्षित किया जाए। इसके अलावा, कार्यकारी समिति में पहले से लागू एक-तिहाई महिला आरक्षण भी बना रहेगा। 

विज्ञापन


बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन वकीलों ने 28 फरवरी तक पात्रता हासिल कर ली है, वे एससीबीए के 2025 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार होंगे। चुनाव के बाद मतगणना होगी और नतीजे 21 मई को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एल. नागेश्वर राव की रिपोर्ट एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। राव को उप-नियमों में सुधार के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: गवाहों के बयान कॉपी-पेस्ट करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, कहा- यह न्याय प्रणाली के लिए खतरा
विज्ञापन
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जाएगी, लेकिन सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 मई को समाप्त हो रहा है, इसलिए रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना अभी संभव नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार सदस्यों से कहा कि बिना एससीबीए की राय जाने कोर्ट रिपोर्ट को लागू करने का आदेश नहीं देगा।  

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस बार चुनाव पुराने तरीके से ही होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में यह देखा जाए कि क्या एससीबीए, हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं या नहीं। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई सीट आरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली की अदालतों, बंगलूरू के बार संघ और देश के अन्य बार संगठनों ने भी यह नियम अपनाया।  
  
संबंधित वीडियो-
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed