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CAPF: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को राहत, इलाज से जुड़ी शिकायत है तो इस पोर्टल पर करें अपलोड
सार
CAPF: सीएपीएफ कर्मियों के साथ-साथ हेल्थ केयर संगठन 'एससीओ' भी अपनी शिकायत या सुझाव, सीजीआरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। सरकार की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है।
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सीजीआरएमएस पोर्टल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों और अफसरों के लिए राहत की खबर है। अगर उन्हें आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत इलाज से जुड़ी कोई शिकायत है तो वे अपनी बात जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। इसमें उन्हें किसी प्रोटोकॉल की चिंता नहीं करनी है। किसी से पूछना या स्वीकृति भी नहीं लेनी है। सीएपीएफ कर्मियों के साथ-साथ हेल्थ केयर संगठन 'एससीओ' भी अपनी शिकायत या सुझाव, सीजीआरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। खास बात है, अगर केंद्रीय बलों के किसी जवान या एससीओ द्वारा पहले अपलोड की गई शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, समस्या का हल नहीं हुआ है तो वे भी दोबारा से इसी पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं।
गत सप्ताह जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत फोर्स और हेल्थ केयर संगठन से संबंधित शिकायत अपलोड करने में देरी न की जाए। सीएपीएफ कर्मियों और हेल्थ केयर संगठनों को यह शिकायत, सीजीआरएमएस पोर्टल http://cgrms.pmjay.gov.in पर अपलोड करनी होगी। आदेशों में लिखा है कि विभिन्न केंद्रीय बलों के जवान/अधिकारी और हेल्थ केयर संस्थान 'एससीओ', जिन्होंने पहले शिकायत भेजी है, लेकिन अभी तक वह पेंडिंग है। उस शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, वे भी दोबारा से अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं। सभी बलों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी फोर्स में इस आदेश को सभी जवानों तक पहुंचाएं। मोर्निंग मॉर्कर और इवनिंग रोल में नियमित तौर पर दो सप्ताह तक यह जानकारी दें।
इसके अलावा सैनिक सम्मेलन, कल्याण संबंधी बैठकें और दूसरी इस तरह की औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत के दौरान भी उक्त संदेश को जवानों तक पहुंचाया जाए। बता दें कि जवानों को अपने या परिजनों के इलाज के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार रेफर की कार्यवाही में देरी हो जाती है। अगर रेफर करने की प्रक्रिया, समय पर हो जाती है तो संबंधित हेल्थ केयर संस्थान द्वारा इलाज में कोई बाधा खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह की दूसरी कई समस्याओं से जवानों को जूझना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के चलते जवानों एवं हेल्थ केयर संस्थानों को सीजीआरएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड करने के लिए कहा गया है।
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गत सप्ताह जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत फोर्स और हेल्थ केयर संगठन से संबंधित शिकायत अपलोड करने में देरी न की जाए। सीएपीएफ कर्मियों और हेल्थ केयर संगठनों को यह शिकायत, सीजीआरएमएस पोर्टल http://cgrms.pmjay.gov.in पर अपलोड करनी होगी। आदेशों में लिखा है कि विभिन्न केंद्रीय बलों के जवान/अधिकारी और हेल्थ केयर संस्थान 'एससीओ', जिन्होंने पहले शिकायत भेजी है, लेकिन अभी तक वह पेंडिंग है। उस शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, वे भी दोबारा से अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं। सभी बलों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी फोर्स में इस आदेश को सभी जवानों तक पहुंचाएं। मोर्निंग मॉर्कर और इवनिंग रोल में नियमित तौर पर दो सप्ताह तक यह जानकारी दें।
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इसके अलावा सैनिक सम्मेलन, कल्याण संबंधी बैठकें और दूसरी इस तरह की औपचारिक एवं अनौपचारिक बातचीत के दौरान भी उक्त संदेश को जवानों तक पहुंचाया जाए। बता दें कि जवानों को अपने या परिजनों के इलाज के लिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार रेफर की कार्यवाही में देरी हो जाती है। अगर रेफर करने की प्रक्रिया, समय पर हो जाती है तो संबंधित हेल्थ केयर संस्थान द्वारा इलाज में कोई बाधा खड़ी कर दी जाती है। इसी तरह की दूसरी कई समस्याओं से जवानों को जूझना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के चलते जवानों एवं हेल्थ केयर संस्थानों को सीजीआरएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड करने के लिए कहा गया है।
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