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सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी को लिखा पत्र, बताया राम मंदिर बनाने का फॉर्मूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 17 Mar 2018 07:05 PM IST
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राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि 'सरकार राम जन्मभूमि मामले में अध्यादेश लाकर एक कानून पारित कर सकती है जिसे प्रख्यात धार्मिक संगठनों के लोगों को सौंपा जा सकता है जिन्हें आगम शास्त्र की जानकारी हो और जिनके निर्देशों पर मंदिर निर्माण हो सके।'
पीएम को लिखे पत्र पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 'कांग्रेस के वकीलों का एजेंडा इस मामले में बाधा पैदा करना है। इसलिए मेरा मानना है कि संविधान और कानून का इस्तेमाल कर अध्यादेश लाना चाहिए।'
23 मार्च को अगली सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया था और अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की थी। बता दें कि मुकदमे की पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रपत्रों का अनुवाद करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई शुरू होने से पूर्व ही पक्षकारों ने अपने-अपने वकीलों संग दिल्ली में डेरा डाल दिया था। पक्षकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही आस है, इस मामले को और टाला नहीं जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय सुनाने की आवश्यकता है।
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उन्होंने पत्र में लिखा है कि 'सरकार राम जन्मभूमि मामले में अध्यादेश लाकर एक कानून पारित कर सकती है जिसे प्रख्यात धार्मिक संगठनों के लोगों को सौंपा जा सकता है जिन्हें आगम शास्त्र की जानकारी हो और जिनके निर्देशों पर मंदिर निर्माण हो सके।'
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Subramanian Swamy writes a letter to PM Modi saying that 'Govt can bring an ordinance on ownership of Ramjanmbhoomi land & thus pass a law to hand over the land to an eminent body of religious leaders especially those versed in Agama Sastra, with a direction to build Ram temple'. pic.twitter.com/CY7nROIkaR
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 17, 2018
पीएम को लिखे पत्र पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 'कांग्रेस के वकीलों का एजेंडा इस मामले में बाधा पैदा करना है। इसलिए मेरा मानना है कि संविधान और कानून का इस्तेमाल कर अध्यादेश लाना चाहिए।'
23 मार्च को अगली सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज कर दिया था और अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की थी। बता दें कि मुकदमे की पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रपत्रों का अनुवाद करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई शुरू होने से पूर्व ही पक्षकारों ने अपने-अपने वकीलों संग दिल्ली में डेरा डाल दिया था। पक्षकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही आस है, इस मामले को और टाला नहीं जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय सुनाने की आवश्यकता है।