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ट्रांसजेंडर विधेयक राज्यसभा में पास, अब नौकरी के मिलेंगे मौके
Tue, 26 Nov 2019 05:54 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Tue, 26 Nov 2019 05:54 PM IST
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संसद भवन (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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मंगलवार को राज्यसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक , 2019 पास हो गया है। इससे पहले 05 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। विधेयक में ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए एक कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 19 जुलाई को विधेयक लोकसभा में पेश किया था जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने 10 जुलाई को विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार रोकने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है।
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विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 19 जुलाई को विधेयक लोकसभा में पेश किया था जबकि केंद्रीय कैबिनेट ने 10 जुलाई को विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार रोकने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से जुड़े विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है।
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