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Rajiv Gandhi Murder Case : दोषी नलिनी ने पति की पैरोल के लिए दायर याचिका को लिया वापस, जानें पूरा मामला
Mon, 06 Jun 2022 05:30 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 06 Jun 2022 05:30 PM IST
सार
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस. नलिनी ने अपने पति की पैरोल के लिए दाखिल याचिका को वापस ले लिया है। नलिनी के पति मुरुगन उन चार लोगों में शामिल थे जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या के लिए श्रीलंका के जाफना में साजिश रची थी।
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राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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विस्तार
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस.नलिनी ने अपने पति मुरुगन की पैरोल के लिए दायर याचिका को वापस ले लिया है। बता दें कि नलिनी की याचिका को वेल्लोर जेल अधिकारियों ने जेल अपराधों के आधार पर खारिज कर दी थी। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने भी नलिनी की याचिका खारिज कर दी। नलिनी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड के सात दोषियों में से एक है।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश नवंबर 1990 में श्रीलंका के जाफना में बेबी सुब्रह्मण्यम, शिवरासन, मुथुराजा और मुरूगन ने रची थी।
मद्रास हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी एस. नलिनी की एक रिट याचिका पर पिछले हफ्ते अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। वह इस समय पैरोल पर है और मामले में एक अन्य दोषी अपने पति मुरुगन उर्फ श्रीहरन को छह दिन की छुट्टी दिए जाने का आग्रह किया था।
याचिका पर न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने उपमहानिरीक्षक (जेल) और वेल्लोर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक से 13 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा था।
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नलिनी की पैरेोल 27 जनवरी को समाप्त हो गयी थी। उन्हें तमिलनाडु सरकार ने तीस दिन की पैरोल दी थी। उसकी छुट्टी समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है और उसकी वर्तमान छुट्टी 27 जून को समाप्त हो जाएगी।
नलिनी की मां पद्मा ने 21 मई को अपने दामाद मुरुगन को चिकित्सा आधार पर छह दिन की आपातकालीन छुट्टी देने के लिए अधिकारियों को एक आवेदन भेजा था। लेकिन मामले में प्रगति न होता देख नलिनी ने वर्तमान रिट याचिका दायर की थी।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई ती। इस दिन तमिलनाडु के श्रीपेंरबदूर में एक जोरदार आत्मघाती बम धमाका हुआ था। इस धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राजीव गांधी 21 मई को श्रीपेरंबदूर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले ते। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से योजना बना रखी थी।
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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश नवंबर 1990 में श्रीलंका के जाफना में बेबी सुब्रह्मण्यम, शिवरासन, मुथुराजा और मुरूगन ने रची थी।
मद्रास हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी एस. नलिनी की एक रिट याचिका पर पिछले हफ्ते अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। वह इस समय पैरोल पर है और मामले में एक अन्य दोषी अपने पति मुरुगन उर्फ श्रीहरन को छह दिन की छुट्टी दिए जाने का आग्रह किया था।
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याचिका पर न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने उपमहानिरीक्षक (जेल) और वेल्लोर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक से 13 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा था।
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नलिनी की पैरेोल 27 जनवरी को समाप्त हो गयी थी। उन्हें तमिलनाडु सरकार ने तीस दिन की पैरोल दी थी। उसकी छुट्टी समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है और उसकी वर्तमान छुट्टी 27 जून को समाप्त हो जाएगी।
नलिनी की मां पद्मा ने 21 मई को अपने दामाद मुरुगन को चिकित्सा आधार पर छह दिन की आपातकालीन छुट्टी देने के लिए अधिकारियों को एक आवेदन भेजा था। लेकिन मामले में प्रगति न होता देख नलिनी ने वर्तमान रिट याचिका दायर की थी।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई ती। इस दिन तमिलनाडु के श्रीपेंरबदूर में एक जोरदार आत्मघाती बम धमाका हुआ था। इस धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राजीव गांधी 21 मई को श्रीपेरंबदूर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले ते। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से योजना बना रखी थी।