फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rahul Gandhi returns India After vacations in Italy, Court Issued notice on Herald Case

विदेश में छुट्टी मनाकर लौटे राहुल गांधी, आते ही हेराल्ड केस में मिला कोर्ट नोटिस

Sat, 01 Jul 2017 07:39 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Sat, 01 Jul 2017 07:39 PM IST
विज्ञापन
Rahul Gandhi returns India After vacations in Italy, Court Issued notice on Herald Case
राहुल गांधी
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को विदेश में अपनी नानी के घर से छुट्टियां बिता कर वापस आ गए हैं। राहुल गांधी इसी महीने की 13 तारीख को विदेश निकले थे। राहुल गांधी ने इस दौरान 19 जनवरी को अपना 47 वां जन्मदिन भी मनाया। 
विज्ञापन


कांग्रेसी नेता बोले, पप्पू ही रहेंगे राहुल गांधी
विज्ञापन


राहुल गांधी ने इटली रवाना होने से पहले ट्विटर पर जानकारी दी थी कि वो अपनी नानी और उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। इस दौरान देश की तमाम बड़ी राजनीतिक गतिविधियों से वो दूर रहे। वैसे, राहुल गांधी के दिल्ली पहुंचते ही उनके लिए कोर्ट का नोटिस पहुंच चुका है। नेशनल हेराल्ड केश में दिल्ली की कोर्ट ने हेराल्ड केस में राहुल गांधी के साथ ही सोनिया गांधी को भी नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हेराल्ड केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सोनिया व राहुल को नोटिस 

Rahul Gandhi returns India After vacations in Italy, Court Issued notice on Herald Case
सुब्रह्मण्यम स्वामी - फोटो : अमर उजाला
नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केस से जुड़े वित्तीय दस्तावेज मंगाने के लिये शनिवार को दोबारा अर्जी दायर कर दी। कोर्ट ने इस अर्जी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा सांसद स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दायर कर रखी है।

पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर शनिवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट में अर्जी दायर कर स्वामी ने कांग्रेस व एजेएल से जुड़े वित्तीय दस्तावेज व बैलेंस शीट मंगाने की मांग की है। स्वामी का दावा है कि यह दस्तावेज उनके मामले की सुनवाई के लिये बेहद जरूरी है।

बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने स्वामी की अर्जी पर एजेएल व कांग्रेस से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा ने इस आदेश पर आपत्ति करते हुये हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनका कहना था कि स्वामी ने उचित तरीके से अर्जी दायर नहीं की थी। इस अर्जी पर दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया जाना गलत था।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायत दायर कर सोनिया गांधी व राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों पर धोखाधड़ी व पैसे के गबन का आरोप लगाया था। स्वामी का आरोप था कि कांग्रेस ने एजेएल 50 लाख रुपये देकर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एजेएल से 90 करोड़ की वसूली का अधिकार मिल गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed