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Rahul Gandhi: कल सूरत जा सकते हैं राहुल गांधी, दो साल जेल की सजा के खिलाफ दायर करेंगे याचिका
Sun, 02 Apr 2023 11:26 AM IST
हिमांशु मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Sun, 02 Apr 2023 11:26 AM IST
सार
राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में सूरत की एक अदालत ने पिछले दिनों राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
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राहुल गांधी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तीन अप्रैल को सूरत जा सकते हैं। यहां वह 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों राहुल को सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को कोर्ट में चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीने का समय भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार हो चुकी है। इसे सोमवार को सूरत पहुंचकर राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
क्या है मामला?
दरअसल, राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को इस मामले में दोषी छठराते हुए दो साल की सजा सुना दी। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया।
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क्या है मामला?
दरअसल, राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। राहुल गांधी को इस मामले में दोषी छठराते हुए दो साल की सजा सुना दी। नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया।
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