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Hit and Run Case: पुणे में एक और मामला; तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर, एक की मौत

Tue, 09 Jul 2024 06:07 AM IST
दीपक कुमार शर्मा एजेंसी, पुणे
एजेंसी, पुणे Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Tue, 09 Jul 2024 06:07 AM IST
सार

पुणे में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। इससे पहले पोर्श कार से नाबालिग ने दो आईटी इंजीनियरों को रौंद दिया था। 

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Pune hit and run case One policemen riding a bike died after being hit by a speeding car
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। बाद में पुलिस ने हिट-एंड-रन के इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुणे में ही हाल में पोर्श कार से नाबालिग ने दो लोगों को रौंद डाला था।

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अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे खड़की इलाके में हैरिस ब्रिज के पास हुई, जब बाइक सवार दो पुलिसकर्मी नियमित गश्त पर थे। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी और कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। टक्कर में समाधान कोली नामक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि खड़की पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल पीसी शिंदे घायल हो गए। टक्कर मारकर भागे आरोपी की पहचान 24 वर्षीय सिद्धार्थ राजू केंगर के रूप में हुई। वह एक सर्विस सेंटर कर्मचारी है और अपने दोस्त की गाड़ी चला रहा था। 
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पोर्श कार की टक्कर से बाइक सवार आईटी इंजीनियरों की हुई थी मौत
इससे पहले पुणे में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 18-19 मई की दरम्यानी रात को करीब तीन करोड़ रुपये की पोर्श कार को तेज गति से दौड़ाने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी। गाड़ी की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक अपना संतुलन खोकर काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चली गई, जिससे उस पर सवार आईटी इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था। बाद में विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था।

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