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न्यूनतम वेतन नहीं दिया तो तीन साल कैद, 20 हजार जुर्माना भी

ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 09 May 2018 03:50 AM IST
President kovind approves kejriwal government amendment on minimum wage

दिल्ली विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों पर कानून का शिकंजा कसेगा। नियोक्ता के लिए 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान है। राजधानी में न्यूनतम वेतन 13,896 रुपये है। 



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई महीने बाद विधेयक को मंजूरी मिली है। इससे ऐसे नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई संभव होगी, जो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों पर कानूनन सख्त कार्रवाई करेगी। 


इससे पहले बीते साल अगस्त महीने में दिल्ली विधानसभा ने विधेयक पास किया था। उस वक्त सरकार का कहना था कि अभी दिल्ली में न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान नहीं थे। कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाना पड़ा। 
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