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गुजरात के क्रिमिनल कोड सहित 9 बिलों को राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी
एजेंसी/ नई दिल्ली
Updated Mon, 06 Nov 2017 03:39 AM IST
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ramnath kovind
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आठ राज्यों के नौ विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इनमें गुजरात के क्रिमिनल कोड बिल और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक संशोधन बिल शामिल हैं। गुजरात क्रिमिनल कोड संशोधन विधेयक 2017 के तहत विचाराधीन कैदियों को अदालत में स्वयं पेश होने की बजाय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी की अनुमति दी गई है।
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इस पर काफी बहस के बाद राष्ट्रपति ने हाल ही में इसका अनुमोदन किया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस बिल में इसलिए संशोधन किया गया, ताकि विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पेशी के दौरान पुलिस कर्मियों की तैनाती में कमी की जा सके।
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वहीं, कर्नाटक के दो विधेयक, केरल के एक, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विवाद संशोधन बिल, झारखंड औद्योगिक विवाद संशोधन बिल 2016 को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है।
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अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बिल 2016, आंध्र प्रदेश डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2017 और मध्य प्रदेश के इंडियन स्टांप संशोधन बिल 2016 को भी मंजूरी दी गई है।