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24 हफ्ते की गर्भवती महिला ने दी गर्भपात कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 21 Jul 2016 08:23 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट एक महिला की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें गर्भपात कानून को चुनौती दी गई है। मालूम हो कि कानून 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं देता भले ही वह मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए घातक हो।
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न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने इस याचिका पर बृहस्पतिवार को उस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए कहा, जो इस तरह की याचिका पर पहले से ही सुनवाई कर रही है। बुधवार को वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने बुधवार को पीठ को बताया कि इस मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है क्योंकि गर्भवती महिला की जान खतरे में है।
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याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पूर्व प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। याचिका में कहा गया है कि 20 हफ्ते से अधिक के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं देने का कानून अतार्किक, भेदभावपूर्ण और मनमाना है। याचिकाकर्ता महिला को गर्भधारण किए 24 हफ्ते हो गए हैं।
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