फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Poland student will not have to leave India, Calcutta High Court cancels Center order

सीएए: पोलैंड के छात्र को नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र के आदेश को किया रद्द

Thu, 19 Mar 2020 07:04 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 19 Mar 2020 07:04 AM IST
विज्ञापन
Poland student will not have to leave India, Calcutta High Court cancels Center order
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राजधानी कोलकाता में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए पोलैंड के छात्र को भारत छोड़ने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कामिल सिदेंजस्की पर आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी में सीएए विरोधी रैली में हिस्सा लिया था।

विज्ञापन


मामला प्रकाश में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) ने 14 फरवरी को नोटिस जारी कामिल को तत्काल भारत छोड़ने निर्देश दिया था। कामिल जाधवपुर यूनिवर्सिटी में कम्परेटिव लिटरेचर का छात्र है। एफआरआरओ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन

 

तमिलनाडु में सीएए विरोधी धरना स्थगित

गैर राजनीतिक इस्लामी संगठन तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) ने कोरोना वायरस के चलते सीएए विरोधी अपने प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। यह संगठन संशोधित कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के नजदीक एक महीने से धरना दे रहा है। कोरोना के खतरे को देखते राज्य सरकार ने 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थान, मॉल, थियेटर, पब और स्मीमिंग पूल बंद रखने का निर्देश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed