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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: जस्टिस दीपक मिश्रा के प्रमोशन को चुनौती देने वाले को भरना होगा 5 लाख का जुर्माना

Sat, 10 Jul 2021 05:44 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 10 Jul 2021 05:44 AM IST
सार

दीपक मिश्रा को 2017 में चीफ जस्टिस के पद पर प्रोन्नत किए जाने के खिलाफ स्वामी ओम और मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

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Petitioner challenging the promotion of CJI Dipak Misra will have to pay FIVE lakh fine
CJI Dipak Misra - फोटो : social media

विस्तार

जस्टिस दीपक मिश्रा के प्रमोशन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को पांच लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। जस्टिस डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश जैन को पांच लाख रुपए जुर्माना भरने का निर्देश दिया है।

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गौरतलब है कि जस्टिस दीपक मिश्रा को 2017 में चीफ जस्टिस के पद पर प्रोन्नत किए जाने के खिलाफ स्वामी ओम और मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
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इस मामले के सह याचिकाकर्ता स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी ओम का फरवरी, 2021 को निधन हो गया था। चूंकि एक याचिकाकर्ता का निधन हो चुका है जुर्माने की राशि 10 लाख से घटाकर आधी कर दी गई।
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2017 में मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई सीजेआई जगदीश सिंह खेहर कर रहे थे। इस पीठ में उनके साथ डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। पीठ ने इसे लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्टंट करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया था और दोनों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद मुकेश जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

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