फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Petition in Delhi High Court Allegation of taking anti-Hindu stand on Twitter

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: ट्विटर पर हिंदू विरोधी रुख अपनाने का आरोप, सभी धर्मों से एक जैसा व्यवहार करने का निर्देश देने की मांग

Wed, 13 Apr 2022 06:16 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 13 Apr 2022 06:16 AM IST
सार

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ ट्विटर ऐसी पोस्ट को हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है जो हिंदुओं द्वारा लिखी गई हों और ये पूरी तरह हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात का मामला है। याचिका वोकफ्लिक्स नामक ट्विटर अकाउंट यूजर ने दायर की है।

विज्ञापन
Petition in Delhi High Court Allegation of taking anti-Hindu stand on Twitter
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर हिंदू समुदाय की भावनाओं के साथ सख्त रुख अपनाता है जबकि अन्य समुदायों के साथ नरम रुख अपनाता है।

विज्ञापन


यही नहीं, सिर्फ ऐसी पोस्ट को हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है जो हिंदुओं द्वारा लिखी गई हों और ये पूरी तरह हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात का मामला है। याचिका वोकफ्लिक्स नामक ट्विटर अकाउंट यूजर ने दायर की है। इस अकाउंट को हेट स्पीच के आरोप में पहले निलंबित और बाद में बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ट्विटर औरंगजेब जैसे हत्यारों के नरसंहारों के सामान्यीकरण में मदद करता है।
विज्ञापन

 
याचिकाकर्ता ने कहा, सवाल यह है कि एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां 80 फीसदी आबादी हिंदू है क्या प्रतिवादी नंबर दो (ट्विटर) वहां अडोल्फ हिटलर, हेनरिच हिमलर या रेनहार्ड हेड्रिच जैसों की सराहना करने वाले नव नाजियों के पोस्ट को मंजूरी देने की हिम्मत कर सकता है? यदि नहीं तो ऐसा ही व्यवहार हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पोस्ट के साथ क्यों नहीं किया जाता? याचिका में हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात के लिए भारत में कंपनी के कुछ कार्यकारी अधिकारियों की हिंदू विरोधी सोच को जिम्मेदार ठहराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट कुछ अन्य याचिकाओं के साथ बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में भी अपने अकाउंट को निलंबित या बंद करने को चुनौती दी गई है। इन याचिकाओं में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की गई है जबतक कि अभिव्यक्ति से हिंसा को बढ़ावा न मिले।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed