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सीबीआई की रिपोर्ट पर नाराजगी, बिहार के सभी आश्रय गृहों का हो ऑडिट : पटना हाईकोर्ट  

Wed, 29 Aug 2018 04:36 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, पटना
ब्यूरो, अमर उजाला, पटना Updated Wed, 29 Aug 2018 04:36 AM IST
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Patna High Court said Audit of all sheltered homes in Bihar
patna high court

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की प्रगति रिपोर्ट पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। साथ ही राज्य सरकार को बिहार के सभी आश्रय गृहों का ऑडिट कराने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बताइए कि इन एनजीओ पर नजर कैसे रखी जाती है।  

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प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अदालत ने एसपी स्तर के अधिकारी के तबादले को लेकर दी गई सफाई पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम. आर. शाह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआई मंगलवार को भी जांच की प्रगति रिपोर्ट से जुड़े कागजात पेश नहीं कर पाई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई।
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कोर्ट ने सीबीआई से जांच करने वाले एसपी के तबादले पर सवाल पूछा। अदालत सीबीआई के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। मामले की सुनवाई आज (बुधवार) भी जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सोमवार (27 अगस्त) को भी सुनवाई हुई थी जिसमें सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद कोर्ट ने और दस्तावेज पेश करने लिए कहा था लेकिन मंगलवार को भी सुनवाई के दौरान सीबीआई कागजात पेश नहीं कर पाई। 

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