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Hindi News ›   India News ›   Palghar Shiv Sena leader murder: Prime accused arrested from Silvassa Know all about it

Shiv Sena Leader Murder Case: पालघर शिवसेना नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर शिकंजा;  सिलवासा से गिरफ्तार

Sun, 08 Jun 2025 01:10 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sun, 08 Jun 2025 01:10 PM IST
सार

वारदात की जांच के तहत एक विशेष टीम गठित की गई। घोलवाड़, उमरगांव, वापी (गुजरात), दीव दमन, सिलवासा, इंदौर और राजस्थान में तलाशी ली गई। इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है।

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Palghar Shiv Sena leader murder: Prime accused arrested from Silvassa Know all about it
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पालघर शिवसेना नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को सिलवासा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को दादरा और नगर हवेली के सिलवासा से शिवसेना नेता अशोक ढोडी के अपहरण और हत्या मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि सूचना के आधार पर पीड़ित के भाई अविनाश रमन ढोडी (60) को मोरखल से तड़के गिरफ्तार किया गया। वह पांच महीने से फरार था।

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पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जनवरी में हुई वारदात के सिलसिले में पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पीड़ित अशोक ढोडी (52) 19 जनवरी को लापता हो गए थे। उनका शव कुछ दिनों बाद बरामद किया गया था। पुलिस ने पड़ोसी गुजरात में पानी से भरी खदान में उनकी कार को ढूंढ निकाला था।
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वारदात के पीछे की वजह क्या?
देशमुख ने बताया कि आरोपी अविनाश ढोडी इस बात से नाराज था कि पीड़ित ने वेवजी ग्राम पंचायत में उसके घर का पट्टा रद्द करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उसे बेदखल कर दिया गया था।  उन्होंने कहा, '19 जनवरी को जब अशोक ढोडी दहानू से अपने घर जा रहे थे तो आरोपी और उनके साथियों ने वेवजी घाट पर उनकी कार रोकी और उनका अपहरण कर लिया।' 
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शव और कार को गुजरात के सरीगाम वाडियापाड़ा में पानी से भरी खदान में फेंका
अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने बाद में अशोक ढोडी की हत्या कर दी और उनके शव और कार को गुजरात के सरीगाम वाडियापाड़ा में पानी से भरी खदान में फेंक दिया। अधिकारी ने कहा कि घोलवाड़ पुलिस स्टेशन में 27 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (3), 140 (1) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या अपहरण), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 103 (1) (हत्या) और 238 (ए) (अपहरण) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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