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SC: गोवा में रह रहे पाकिस्तानी ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, वीजा प्रतिबंध पर उठाए सवाल
Thu, 05 Jun 2025 02:01 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 05 Jun 2025 02:01 PM IST
सार
बीती 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बढ़ गया था और केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : ANI
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विस्तार
साल 2016 से गोवा में दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में पाकिस्तानी नागरिक ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ अपील की है। बीती 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बढ़ गया था और केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे।
याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
सरकार द्वारा वीजा रद्द करने की अधिसूचना दिए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासन के लिए एक तय समयसीमा दी गई थी। पाकिस्तानी नागरिक के वकील ने गुरुवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए रखा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसके दीर्घकालिक वीजा में एक विशेष शर्त है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह भारत में पैदा हुआ है। इसके बाद अदालत ने ये भी पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका क्यों नहीं दायर की। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ता के पास आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- Kolkata: शर्मिष्ठा पनोली पर मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की तैयारी; असम पुलिस पहुंची कोलकाता
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याचिकाकर्ता ने दी ये दलील
सरकार द्वारा वीजा रद्द करने की अधिसूचना दिए जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासन के लिए एक तय समयसीमा दी गई थी। पाकिस्तानी नागरिक के वकील ने गुरुवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष मामले को सुनवाई के लिए रखा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसके दीर्घकालिक वीजा में एक विशेष शर्त है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह भारत में पैदा हुआ है। इसके बाद अदालत ने ये भी पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका क्यों नहीं दायर की। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ता के पास आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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