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मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामला : चिदंबरम पिता-पुत्र को राहत, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट
Thu, 08 Apr 2021 02:59 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 08 Apr 2021 02:59 AM IST
सार
- कहा, तमिलनाडु चुनाव प्रचार में व्यस्तता के कारण राहत दी जाए
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। चिदंबरम के वकील अर्षदीप सिंह खुराना ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि चिदंबरम पिता-पुत्र तमिलनाडु चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए।
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विशेष जज एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में छह कंपनी सहित सभी दस आरोपियों के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार है। गौरतलब है कि मामले में आरोपी पी चिदंबरम और एस भास्कर रमण को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों जमानत पर बाहर हैं।
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वहीं, इस मामले में सह अभिुयक्त पीटर मुखर्जी ने जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि इस अदालत ने आईएनएक्स मीडिया केस में चार्जशीट में आरोपी पी चिदंबरम और कई अन्य फर्मों को हाल में समन भेजा था।
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