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ओपन स्कूल के छात्र भी दे सकेंगे नीट, 25 वर्ष की आयु सीमा भी बरकरार

Sat, 12 May 2018 03:02 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला , नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला , नई दिल्ली Updated Sat, 12 May 2018 03:02 AM IST
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Open school students can also give neet says delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल ओपन स्कूल संस्थान (एनआईओएस) से 12वीं पास छात्रों को शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-यूजी 2018 संबंधी अधिसूचना को खारिज कर दिया। 

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इसमें इन छात्रों को प्रवेश परीक्षा के योग्य नहीं माना गया था। साथ ही कोर्ट ने आयु सीमा की शर्त हटाने से इनकार कर दिया। याचिका में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 25 व आरक्षित वर्ग की 30 वर्ष को हटाने का आग्रह किया गया था। 
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जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि ओपन स्कूल के छात्रों को अयोग्य नहीं माना जाएगा। इन छात्रों के प्रवेश परीक्षा के नतीजे भी अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट की अन्य पीठ ने छात्रों की याचिका पर सीबीएसई की ओर से जारी 22 जनवरी की अधिसूचना पर 28 फरवरी को रोक लगा दी थी। 

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