फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Online PAN card facility will start from this month, Aadhar card is necessary

राहत: ऑनलाइन पैन कार्ड की सुविधा इसी महीने से, आधार कार्ड जरूरी

Thu, 06 Feb 2020 10:55 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Thu, 06 Feb 2020 10:55 PM IST
विज्ञापन
Online PAN card facility will start from this month, Aadhar card is necessary
सांकेतिक तस्वीर

स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड इसी महीने से ऑनलाइन मिलने लगेगा। इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इससे लंबा चौड़ा फार्म भरने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने यह जानकारी दी है। इसका बजट 2020-21 में प्रस्ताव किया गया था। 

विज्ञापन


इसके अनुसार पैन संख्या के आवंटन को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसकी प्रणाली तैयार हो चुकी है और आवेदन करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। गौरतलब है कि पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाया जा चुका है और 30.75 पैन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है लेकिन अभी भी 17.58 करोड़ खातों को जोड़ा जाना बाकी है।
विज्ञापन


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में एक फरवरी को पेश आम बजट 2020-21 में पैन आवंटन करने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रस्ताव किया गया था। बजट में कहा गया था कि इसके लिए आधार के जरिए तत्काल आधार पर स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने की सुविधा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पांडेय ने यह पूछे जाने पर कि इस सुविधा की शुरुआत कब से होगी पर कहा, ‘प्रणाली को तैयार किया जा रहा है। इस महीने से इसकी शुरुआत होगी।’ उन्होंने इस सुविधा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। 

उसे इसके लिए आधार संख्या प्रस्तुत करने की जरूरत होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा। इसके बाद तत्काल पैन जारी हो जाएगा और उपभोक्ता अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे।


सरकार ने पैन धारकों के लिए पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed