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Pune Rash Driving Case: संजय राउत ने की पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग, आरोपी को बचाने का लगाया आरोप

Tue, 21 May 2024 11:36 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 21 May 2024 11:36 AM IST
सार

पुलिस ने मंगलवार की सुबह छत्रपति संभानगर से नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया। इसके साथ पुलिस ने बार के मालिक और स्टाफ को भी गिरफ्तार किया। उनपर एक नाबालिग को शराब परोसने का आरोप लगाया गया है।

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On the Pune car accident Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut react lashes out at police commissioner
संजय राउत - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र के पुणे में लापरवाही से कार चलाने वाला मामला गंभीर होता जा रहा है। रविवार को एक लग्जरी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग को गिरफ्तार किया था, लेकिन किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश होने के कुछ ही घंटों बाद उसे जमानत दे दी गई। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में अब नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया है। लापरवाही से कार चलाने के मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। 
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संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया
संजय राउत ने इस मामले में पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर पर नाबालिग को बचाने का आरोप लगाया। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, "पुलिस कमिश्नर को निलंबित किया जाना चाहिए। वह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे में दो युवाओं की मौत हो गई और आरोपी को दो घंटे के भीतर जमानत पर छोड़ दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा कि वह नशे में धुत था, लेकिन उसका मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आया। आरोपी की मदद कौन कर रहा? ये पुलिस कमिश्नर कौन है? उसे हटाया जाना चाहिए, वरना पुणे की जनता सड़कों पर उतरेगी।"
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बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मंगलवार की सुबह छत्रपति संभानगर से नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया। इसके साथ पुलिस ने बार के मालिक और स्टाफ को भी गिरफ्तार किया। उनपर एक नाबालिग को शराब परोसने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में बताया गया कि लड़के के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद पिता ने उसे कार दे दी। 


हादसे में दो लोगों की मौत 
इस हादसे में मध्य प्रदेश के अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां कुछ ही घंटों के भीतर उसे जमानत दे दी गई। बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का दौरा करने और यातायात नियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड को एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। आदेश में सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए भी कहा गया है।  
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