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ओसीआई कार्डधारकों को अब तब्लीग में शामिल होने के लिए लेनी होगी अनुमति
Sat, 06 Mar 2021 03:43 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 06 Mar 2021 03:43 AM IST
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tablighi jamaat
- फोटो : PTI (File)
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केंद्र सरकार ने विदेश में भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। इसके तहत अब ओसीआई कार्डधारक को किसी भी मिशनरी, तब्लीग या पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए सरकार से विशेष परमिट लेना होगा।
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गृहमंत्रालय ने बृहस्पतिवार रात को जारी एक अधिसूचना में कहा कि ओसीआई कार्डधारक जीवन पर्यंत भारत में बार बार आने के लिए वीजा के हकदार होंगे लेकिन अगर वह अनुसंधान, किसी मिशनरी या तब्लीग और पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि के लिए आते हैं तो उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारतीय मिशन से विशेष अनुमति लेनी होगी।
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गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये नियम 2019 में प्रकाशित विवरणिका का हिस्सा थे जिन्हें अब अधिसूचित किया गया है। नए नियमों के तहत ओसीआई कार्डधारकों को भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या विदेशी सरकार के संगठन में नौकरी या इंटर्नशिप के लिए भी विशेष स्वीकृति जरूरी होगी।
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इसके अलावा किसी प्रतिबंधित या संरक्षित स्थान की यात्रा के लिए भी केंद्र सरकार या संबंधित अधिकारी से मंजूरी चाहिए होगी। वहीं इन लोगों को भारत में प्रवास के दौरान जितनी बार भी इनका पता और पेशा बदलेगा उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी।
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान तब्लीगी जमात के 2500 सदस्य दूसरे देशों से भारत आए थे। इसमें 233 विदेशी तब्लीगी सदस्यों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कई को तो काली सूची में डाला गया है और भविष्य में इनके भारत आने पर रोक लगाई गई है।
ये राहत भी मिलेगी
नए नियमों के तहत गृहमंत्रालय ने ओसीआई कार्डधारकों को देश के भीतर हवाई किराए, राष्ट्रीय उद्यानों व संग्रहालयों में प्रवेश के शुल्क पर राहत भी दी है। अब इनसे भी भारतीय नागरिकों के समान शुल्क ही वसूला जाएगा।
इसके अलावा इन्हें देश में बच्चा गोद लेने के मामले में एनआरआई की ही तरह राहत दी जाएगी। कृषि भूमि को छोड़कर हर तरह की अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री व डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स के तौर पर काम के मामले में भारतीय नागरिकों के समान नियम लागू होंगे।
परीक्षाओं में एनआरआई के समान अवसर
अधिसूचना के मुताबिक ओसीआई कार्ड धारकों को नीट, जेईई (मेंस) और अन्य अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में एनआरआई के समान अवसर मिलेंगे। ये उम्मीदवार सिर्फ उन सीटों के लिए ही परीक्षा दे सकेंगे जो गैर प्रवासी भारतीयाअें के लिए आरक्षित होंगी। ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकेंगे।