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NPPA: राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने तय की 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतें, जानें अब कितने की मिलेगी पैरासिटामोल-कैफीन जैसी दवाएं

Sun, 03 Jul 2022 11:03 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sun, 03 Jul 2022 11:03 PM IST
सार

राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने कहा है कि जिन दवाओं की खुदरा कीमत तय की गई है वे दवाएं शुगर, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हैं। इसके अलावा बढ़े हुए कोलेस्ट्राल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूलेशन की कीमतों को भी तय किया गया है।
 

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NPPA: National Pharmaceutical Pricing Authority fixed retail prices of 84 essential medicines
तय हुई दवाओं की खुदराकीमत। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने रविवार को 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों को लेकर बड़ा एलान किया है। राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दवाओं की खुदरा कीमत की गई है। राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी की है। 

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इस अधिसूचना में राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने कहा है कि जिन दवाओं की खुदरा कीमत तय की गई है वे दवाएं शुगर, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हैं। इसके अलावा बढ़े हुए कोलेस्ट्राल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूलेशन की कीमतों को भी तय किया गया है।
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राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वोग्लिबोस और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत 10.47 रुपये होगी। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट निर्धारित की गई है। इसी तरह एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये रखी गई है। वहीं, एक दूसरी अधिसूचना में राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि लिक्विड मेडिकल आक्सीजन और आक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण देश में नियंत्रित थोक दवाओं और फार्मूलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करता है। 

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