छापेमारी दिशानिर्देश संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस
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जांच एजेंसियों की छापेमारी के लिए दिशानिर्देश बनाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में जांच एजेंसियां पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्रकार उपेन्द्र राय द्वारा दाखिल इस याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हुए सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में मानवीय पहुलओं का हवाला भी दिया गया है।
याचिका में कहा कि जांच एजेंसियों की ओर से की जाने वाली छापेमारी को लेकर कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, जो उचित नहीं है। दिशानिर्देश न होने के कारण लोगों को जांच एजेंसियों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आवसीय परिसर में छापेमारी के दौरान लोगों को परेशान किया जाता है। लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
याचिका वीरभद्र सिंह के घर पर हुई छापेमारी का जिक्र है
याचिका में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर पर हुई छापेमारी का जिक्र है। मालूम हो कि बेटी की शादी वाले दिन उनके वीरभद्र सिंह के घर पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी।
साथ ही याचिका में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बीके बंसल के घर हुई छापेमारी का भी जिक्र है। मालूम हो कि समाज में बदनामी के डर से बंसल की पत्नी और बेटी ने खुदकुशी कर ली थी।