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कार्रवाई : सात खालिस्तानियों पर एनआईए का शिकंजा, 2019 के हैंड ग्रेनेड जब्ती मामले में चार्जशीट दायर
Mon, 22 Mar 2021 05:21 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 22 Mar 2021 05:21 PM IST
सार
एक अधिकारी ने बताया कि इनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए (पी) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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एनआईए
- फोटो : PTI
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विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2019 के हैंड ग्रेनेड जब्ती मामले में सात खालिस्तानी गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एक अधिकारी ने बताया कि इनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूए (पी) अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से अमृतसर में हथगोले बरामद होने के सिलसिले में सात कथित खालिस्तानी गुर्गों के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मोहाली में एनआईए की एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में जजबीर सिंह सामरा, वरिन्दर सिंह चहल, कुलबीर सिंह, मनजीत कौर, तरणबीर सिंह, बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक गुर्गे कुलविंदरजीत सिंह और पाकिस्तान में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के स्वयंभू प्रमुख हरमीत सिंह के नाम शामिल हैं।
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जून, 2019 में दर्ज किया गया यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा एक बैग से दो हथगोले और एक मोबाइल फोन को जब्त किए जाने से जुड़ा है। पुलिस द्वारा नियमित जांच के दौरान बाइक सवार दो हमलावरों को रोके जाने के बाद उन्होंने अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र में एक बस अड्डे पर यह बैग फेंक दिया था।
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अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने मामले को अपने हाथों में लिया और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि जजबीर और वरिन्दर पाकिस्तान से तस्करी की गई हेरोइन की आपूर्ति में शामिल एक मादक पदार्थ-आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे।